धारा 166क आईपीसी (IPC Section 166क in Hindi) – कानून के तहत महीने दिशा अवहेलना लोक सेवक

धारा 166क का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 166क के अनुसार, अपराध: लोक सेवक कानून के तहत महीने दिशा अवहेलना। सजा: ठीक से दो वर्ष तक का हो सकता है, जो कम से कम 6 के लिए कारावास। प्रकृति: संज्ञेय, जमानती

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