धारा 21ख हिन्दू विवाह अधिनियम – इस अधिनियम के अधीन अर्जियों के विचारण और निपटारे से संबंधित विशेष उपबंध

विवरण

(1) इस अधिनियम के अधीन अर्जी का विचारण, जहाँ तक कि न्याय के हित से संगत रहते हए उस विचारण के बारे में साध्य हो, दिन-प्रतिदिन तब तक निरन्तर चालू रहेगा जब तक कि वह समाप्त न हो जाए किन्तु उस दशा में नहीं जिसमें न्यायालय विचारण का अगले दिन से परे के लिये स्थगन करना उन कारणों से आवश्यक समझे जो लेखबद्ध किये जाएंगे । (2) इस अधिनियम के अधीन हर अर्जी का विचारण जहाँ तक संभव हो शीघ्र किया जाएगा और प्रत्यर्थी पर अर्जी की सूचना की तामील होने की तारीख से छह मास के अन्दर विचारण समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। (3) इस अधिनियम के अधीन हर अपील की सुनवाई जहाँ तक सम्भव हो शीघ्र की जाएगी और प्रत्यर्थी पर अपील की सूचना की तामील होने की तारीख से तीन मास के अन्दर सुनवाई समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा ।

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