धारा 5 आयकर अधिनियम (Income Tax Section 5 in Hindi) – कुल आय का दायरा

आयकर अधिनियम धारा 5 विवरण

(१) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, किसी भी व्यक्ति के पिछले वर्ष की कुल आय, जो एक निवासी है, जो भी व्युत्पन्न स्रोत से सभी आय शामिल है- (ए) ऐसे व्यक्ति की ओर से या उस वर्ष में भारत में प्राप्त किया जाता है या माना जाता है; या (बी) ऐसे वर्ष के दौरान भारत में उसे अर्जित करने या उत्पन्न करने के लिए अर्जित या उत्पन्न या समझा जाता है; या (ग) ऐसे वर्ष के दौरान भारत के बाहर उसे उपार्जित या उत्पन्न करता है: बशर्ते कि, धारा 6 की उपधारा (6) * के अर्थ के भीतर भारत में किसी व्यक्ति के सामान्य रूप से निवासी नहीं होने की स्थिति में, भारत से बाहर उसकी आय या उससे होने वाली आय को तब तक शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह व्युत्पन्न न हो। भारत में स्थापित या पेशे में नियंत्रित व्यवसाय। (२) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, किसी भी व्यक्ति के पिछले वर्ष की कुल आय जो कि एक अनिवासी व्यक्ति है, जो भी स्रोत से प्राप्त सभी आय को सम्मिलित करता है, जो- (ए) ऐसे व्यक्ति की ओर से या उस वर्ष में भारत में प्राप्त किया जाता है या माना जाता है; या (बी) ऐसे वर्ष के दौरान भारत में उसे अर्जित करने या उत्पन्न करने के लिए अर्जित या उत्पन्न किया जाता है या समझा जाता है। स्पष्टीकरण 1. भारत के बाहर होने वाली या उत्पन्न होने वाली आय को इस खंड के अर्थ में भारत में प्राप्त नहीं माना जाएगा केवल इस तथ्य के कारण कि इसे भारत में तैयार की गई बैलेंस शीट में ध्यान में रखा गया है। स्पष्टीकरण 2. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह एतद्द्वारा घोषित किया गया है कि आय को उस व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया गया है, जिसके आधार पर वह अर्जित या उत्पन्न हुई है या माना जाता है कि उसे अर्जित किया गया है या उससे उत्पन्न हुई है या नहीं इसलिए इस आधार पर शामिल किया गया है कि इसे भारत में प्राप्त किया जाए या माना जाए।

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