धारा 115BBE आयकर अधिनियम (Income Tax Section 115BBE in Hindi) – सेक्शन 68 या सेक्शन 69 या सेक्शन 69 ए या सेक्शन 69 बी या सेक्शन 69 सी या सेक्शन 69 डी में संदर्भित आय पर टैक्स

आयकर अधिनियम धारा 115BBE विवरण

(1) एक निर्धारिती की कुल आय कहां है, – (ए) धारा 68, धारा 69, धारा 69 ए, धारा 69 बी, धारा 69 डी या धारा 69 डी में संदर्भित किसी भी आय को शामिल करता है और धारा 139 के तहत प्रस्तुत आय की वापसी में परिलक्षित होता है; या (ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित किसी भी आय में धारा 68, धारा 69, धारा 69 ए, धारा 69 बी, धारा 69 सी या धारा 69 डी में निर्दिष्ट आय शामिल है, यदि ऐसी आय खंड (क) के तहत कवर नहीं की जाती है, देय आयकर – का कुल योग होगा (i) साठ प्रतिशत की दर से खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट आय पर गणना की गई आयकर की राशि; तथा (ii) निर्धारिती जिस आय-कर के साथ प्रभार्य होता, उसकी कुल आय खंड (i) में निर्दिष्ट आय की मात्रा से कम हो जाती थी।] (२) इस अधिनियम में निहित किसी भी चीज के बावजूद, किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती ६४ [या किसी भी नुकसान के सेट] को इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत निर्धारिती को अपनी आय की गणना करने के लिए अनुमति दी जाएगी (खंड में) ) ६५ [और खंड (ख)] उप-धारा (१)।

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