धारा 44 आयकर अधिनियम (Income Tax Section 44 in Hindi) – बीमा व्यवसाय

आयकर अधिनियम धारा 44 विवरण

“प्रतिभूतियों पर ब्याज”, “घर की संपत्ति से आय”, “पूंजीगत लाभ” या “अन्य स्रोतों से आय”, या अनुभाग में सिर के नीचे आय प्रभार्य की गणना से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों में निहित कुछ भी नहीं 199 या धारा 28 से 43 बी में, बीमा के किसी भी व्यवसाय का लाभ और लाभ, किसी भी ऐसे व्यवसाय जिसमें म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी या सहकारी समिति द्वारा किया जाता है, की गणना पहली अनुसूची में शामिल नियमों के अनुसार की जाएगी। ।

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