धारा 156 आयकर अधिनियम (Income Tax Section 156 in Hindi) – मांग की सूचना

आयकर अधिनियम धारा 156 विवरण

जब कोई कर, ब्याज, जुर्माना, जुर्माना या कोई अन्य राशि इस अधिनियम के तहत पारित किसी भी आदेश के परिणाम में देय है, तो निर्धारण अधिकारी निर्धारिती 25 में मांग का नोटिस निर्धारिती पर काम करेगा ताकि राशि देय हो। बशर्ते कि निर्धारिती या कटौतीकर्ता या कलेक्टर द्वारा धारा १४ ए की धारा १४३ या उप-धारा (१) धारा २०६ या बी के उप-धारा (१) के तहत किसी भी राशि को देय होने के लिए निर्धारित किया जाता है। उन उप-वर्गों के तहत अंतरंगता को इस खंड के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना माना जाएगा।

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