आयकर अधिनियम धारा 197 विवरण
(1) उप-धारा (2 ए) के तहत बनाए गए नियमों के अधीन, जहां, किसी भी व्यक्ति की किसी भी आय के मामले में या किसी व्यक्ति को देय योग, क्रेडिट के समय आयकर की कटौती करने की आवश्यकता होती है या, जैसा कि मामला धारा 192, 193, 194, 194A, 194C, 194G, 194G, 194H, 194- I, 194J, 194K, 194LA 94 [, 194LBB, 194LBCB, 194LBB, 194LBC, के प्रावधानों के तहत दरों पर भुगतान के समय हो सकता है। ] और १ ९ ५, मूल्यांकन अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि प्राप्तकर्ता की कुल आय किसी भी कम दरों पर आयकर की कटौती को सही ठहराती है या आयकर की कोई कटौती नहीं है, जैसा भी मामला हो, आकलन अधिकारी, किए गए आवेदन पर करेगा इस संबंध में निर्धारिती द्वारा, उसे ऐसा प्रमाण पत्र दें जो उपयुक्त हो। (2) ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, जब तक कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इस तरह के प्रमाण पत्र को रद्द नहीं किया जाता है, तब तक इस तरह के प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दरों पर आयकर में कटौती या कोई कर नहीं काट सकता है, जैसा भी मामला हो । (2 ए) बोर्ड, सरकारी गज़ट में अधिसूचना द्वारा, निर्धारितियों की सुविधा और राजस्व के हितों के संबंध में, नियमों को निर्दिष्ट कर सकता है जिसमें मामले, और जिन परिस्थितियों में, के अनुदान के लिए एक आवेदन किया जा सकता है उप-धारा (1) के तहत एक प्रमाण पत्र और ऐसी शर्तें जिनके अधीन इस तरह का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है और अन्य सभी मामलों में जुड़ा हुआ है। (३) [***]CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।