धारा 57 आयकर अधिनियम (Income Tax Section 57 in Hindi) – कटौती

आयकर अधिनियम धारा 57 विवरण

सिर “अन्य स्रोतों से आय” के तहत आय प्रभार्य की गणना निम्नलिखित कटौती करने के बाद की जाएगी, अर्थात्: – (i) लाभांश के मामले में, धारा 115-ओ में उल्लिखित लाभांश के अलावा, या प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन या बैंककर्मी या किसी अन्य व्यक्ति को पारिश्रमिक के रूप में इस तरह के लाभांश की प्राप्ति के लिए किसी भी उचित राशि का भुगतान या निर्धारिती की ओर से ब्याज; (ia) धारा 2 के खंड (24) के उप-खंड (x) में उल्लिखित प्रकृति की आय के मामले में, जो “अन्य स्रोतों से आय”, कटौती के तहत आयकर के लिए प्रभार्य है, कटौती, अब तक धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (va) के प्रावधानों के अनुसार हो सकता है; (ii) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ii) और (iii) में उल्लिखित प्रकृति की आय के मामले में कटौती, उपखंड के प्रावधानों के अनुसार, अब तक, हो सकती है (ii) धारा ३० के खंड (क) और खंड (ग), धारा ३१ और धारा ३२ की उपधारा (१) और (२) और धारा ३ provisions के प्रावधानों के अधीन; (आईआईए) पारिवारिक पेंशन की प्रकृति में आय के मामले में, इस तरह की आय का पैंतीस और एक तिहाई के बराबर राशि का कटौती या पंद्रह हजार रुपये, जो भी कम हो। स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “पारिवारिक पेंशन” का अर्थ है नियोक्ता द्वारा उसकी मृत्यु की स्थिति में एक कर्मचारी के परिवार से संबंधित व्यक्ति को देय मासिक मासिक राशि; (iii) अन्य आय (पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं होना) पूरी तरह से और विशेष रूप से इस तरह की आय बनाने या अर्जित करने के उद्देश्य से रखी गई या खर्च की गई; (iv) धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (viii) में उल्लिखित प्रकृति की आय के मामले में, इस तरह की आय के पचास प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती और किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी इस खंड के अन्य खंड। स्पष्टीकरण। – [वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी, 1-4-1989 से।]

CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।

Leave a Reply