धारा 397 आईपीसी (IPC Section 397 in Hindi) – मॄत्यु या घोर आघात कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती।

धारा 397 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अनुसार, यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करके किसी व्यक्ति को घोर आघात पहुँचाएगा, या किसी व्यक्ति की मॄत्यु कारित करने या उसे घोर आघात पहुँचाने का प्रयत्न करेगा, तो उसे कम से कम सात वर्ष तक के लिए कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया जाएगा।   लागू अपराध मॄत्यु या घोर आघात कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। सजा – कम से कम सात वर्ष का कठोर कारावास। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।   यह समझौता करने योग्य नहीं है।

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