धारा 461 आईपीसी (IPC Section 461 in Hindi) – ऐसे पात्र को, जिसमें संपत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना

धारा 461 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 461 के अनुसार, जो कोई किसी ऐसे बंद पात्र को, जिसमें संपत्ति हो या जिसमें संपत्ति होने का उसे विश्वास हो, बेईमानी से या रिष्टि करने के आशय से तोड़कर खोलेगा या उपबंधित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

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