धारा 134 आईपीसी (IPC Section 134 in Hindi) – हमले का दुष्प्रेरण जिसके परिणामस्वरूप हमला किया जाए।

धारा 134 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 134 के अनुसार, जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी पर, जब कि वह अधिकारी अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण जिसके परिणामस्वरूप हमला किया जाए, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।   लागू अपराध हमले का दुष्प्रेरण जिसके परिणामस्वरूप हमला किया जाए । सजा – सात वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

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