धारा 209 आईपीसी (IPC Section 209 in Hindi) – बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना

धारा 209 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के अनुसार, जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करेगा, जिसका मिथ्या होना वह जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

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