धारा 318 आईपीसी (IPC Section 318 in Hindi) – मॄत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना

धारा 318 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 318 के अनुसार, जो कोई किसी शिशु के मॄत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका व्ययन करके, चाहे ऐसे शिशु की मॄत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात् या जन्म के दौरान में हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को साशय छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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