धारा 444 आईपीसी (IPC Section 444 in Hindi) – रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार

धारा 444 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 444 के अनुसार, जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न गॄह-अतिचार करता है, वह रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार करता है, यह कहा जाता है ।

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