धारा 401 आईपीसी (IPC Section 401 in Hindi) – चोरों के गिरोह का होने के लिए दण्ड।

धारा 401 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 401 के अनुसार, जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की किसी घूमते-फिरते या अन्य गिरोह का होगा जो, अभ्यासतः चोरी या लूट करने के प्रयोजन से सहयुक्त हों और वह गिरोह ठगों या डाकुओं का गिरोह न हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कठोर कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।   लागू अपराध अभ्यासतः चोरी या लूट करने के प्रयोजन से सहयुक्त घूमते-फिरते व्यक्तियों के गिरोह से संबद्ध होना। सजा – सात वर्ष कठोर कारावास + आर्थिक दण्ड। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। यह समझौता करने योग्य नहीं है।

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