धारा 401 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 401 के अनुसार, जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की किसी घूमते-फिरते या अन्य गिरोह का होगा जो, अभ्यासतः चोरी या लूट करने के प्रयोजन से सहयुक्त हों और वह गिरोह ठगों या डाकुओं का गिरोह न हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कठोर कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा। लागू अपराध अभ्यासतः चोरी या लूट करने के प्रयोजन से सहयुक्त घूमते-फिरते व्यक्तियों के गिरोह से संबद्ध होना। सजा – सात वर्ष कठोर कारावास + आर्थिक दण्ड। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। यह समझौता करने योग्य नहीं है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।