धारा 84 आईपीसी (IPC Section 84 in Hindi) – विकॄतचित व्यक्ति का कार्य।

धारा 84 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अनुसार, जो कार्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए, जो उसे करते समय मन की अस्वस्थता के कारण उस कार्य की प्रकॄति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, वह अपराध नहीं है।

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