धारा 171छ आईपीसी (IPC Section 171छ in Hindi) – निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन

धारा 171छ का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 171छ के अनुसार, जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा, जो मिथ्या है, और जिसका मिथ्या होना वह जानता या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा ।

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