धारा 411 आईपीसी (IPC Section 411 in Hindi) – चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना

धारा 411 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अनुसार, जो भी कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को विश्‍वास पूर्वक जानते हुए कि वह चोरी की संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करता या बरकरार रखता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा। लागू अपराध चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना सजा – तीन वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध पीड़ित व्यक्ति (जिसकी संपत्ति चोरी हुई है) के द्वारा समझौता करने योग्य है।

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