धारा 402 आईपीसी (IPC Section 402 in Hindi) – डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना।

धारा 402 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 402 के अनुसार, जो भी कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कठोर कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।   लागू अपराध डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना। सजा – सात वर्ष कठोर कारावास + आर्थिक दण्ड। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।   यह समझौता करने योग्य नहीं है।

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