धारा 272 आईपीसी (IPC Section 272 in Hindi) – विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय वस्तु का अपमिश्रण।

धारा 272 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 272 के अनुसार, जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य या पेय के रूप में बेचे या यह संभाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, ऐसे अपमिश्रित करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में अस्वास्थ्यकर बन जाए, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड जो एक हजार रुपए तक हो सकता है, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।   लागू अपराध विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय वस्तु को अस्वास्थ्यकर बनाने हेतु अपमिश्रण। सजा – छह महीने कारावास या एक हजार रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों। यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

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