धारा 190 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 190 के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति को किसी लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी संरक्षा करने या कराने के लिए वैध रूप से सशक्त हो से क्षति से संरक्षा के लिए कोई वैध आवेदन करने से रोकने या विरत रहने, के प्रयोजन से उस व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी देगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड या दोनों के साथ दण्डित किया जाएगा। लागू अपराध लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से रोकने हेतु किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी देना। सजा – एक वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों। यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय; आंध्र प्रदेश में संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। यह अपराध पीड़ित / चोटिल व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।