धारा 276 आईपीसी (IPC Section 276 in Hindi) – ओषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय

धारा 276 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 276 के अनुसार, जो कोई किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति को, भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मिति के तौर पर जानते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या औषधीय प्रयोजनों के लिए औषधालय से देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दानों से, दण्डित किया जाएगा ।

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