धारा 398 आईपीसी (IPC Section 398 in Hindi) – घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न।

धारा 398 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 398 के अनुसार, यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय, अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा, तो उसे कम से कम सात वर्ष तक के लिए कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया जाएगा। लागू अपराध घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। सजा – कम से कम सात वर्ष का कठोर कारावास। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह समझौता करने योग्य नहीं है।

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