धारा 398 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 398 के अनुसार, यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय, अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा, तो उसे कम से कम सात वर्ष तक के लिए कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया जाएगा। लागू अपराध घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। सजा – कम से कम सात वर्ष का कठोर कारावास। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह समझौता करने योग्य नहीं है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।