धारा 232 आईपीसी (IPC Section 232 in Hindi) – भारतीय सिक्के का कूटकरण

धारा 232 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 232 के अनुसार, जो कोई 5[भारतीय सिक्के] का कूटकरण करेगा या जानते हुए भारतीय सिक्के के कूटकरण की प्रव्रिEया के किसी भाग को करेगा, वह 1[आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

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