धारा 232 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 232 के अनुसार, जो कोई 5[भारतीय सिक्के] का कूटकरण करेगा या जानते हुए भारतीय सिक्के के कूटकरण की प्रव्रिEया के किसी भाग को करेगा, वह 1[आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।