धारा 138 आईपीसी (IPC Section 138 in Hindi) – सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण।

धारा 138 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 138 के अनुसार, जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अवज्ञाकारिता के कार्य के लिए दुष्प्रेरित करेगा, और यदि अवज्ञाकारिता का ऐसा कार्य उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाए, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास से जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।   लागू अपराध भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को अवज्ञाकारिता के कार्य के लिए दुष्प्रेरित करना, यदि अवज्ञा उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप हुई हो। सजा – छह महीने कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों। एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायधीश द्वारा विचारणीय है।   यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

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