धारा 36 आईपीसी (IPC Section 36 in Hindi) – अंशत: कार्य द्वारा और अंशत: लोप द्वारा कारित परिणाम।

धारा 36 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 36 के अनुसार, जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां उस परिणाम का अंशत: कार्य द्वारा और अंशत: लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध समझा जाता है।

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