धारा 439 आईपीसी (IPC Section 439 in Hindi) – चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दण्ड।

धारा 439 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 439 के अनुसार, जो भी कोई किसी जलयान को इस आशय से कि वह उसमें निहित किसी संपत्ति की चोरी या बेईमानी से ऐसी किसी संपत्ति का गबन करे, या इस आशय से कि ऐसी चोरी या संपत्ति का गबन किया जाए, साशय भूमि पर चढ़ा देगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जाएगा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।   लागू अपराध चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देना। सजा – दस वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।   यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

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