धारा 267 आईपीसी (IPC Section 267 in Hindi) – खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना

धारा 267 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 267 के अनुसार, जो कोई तोलने के ऐसे किसी उपकरण या बाट को, या लम्बाई या धारिता के ऐसे किसी माप को, जिसका खोटा होना वह जानता है, इसलिए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए, बनाएगा, बेचेगा या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

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