धारा 267 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 267 के अनुसार, जो कोई तोलने के ऐसे किसी उपकरण या बाट को, या लम्बाई या धारिता के ऐसे किसी माप को, जिसका खोटा होना वह जानता है, इसलिए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए, बनाएगा, बेचेगा या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।