धारा 457 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 457 के अनुसार, जो भी कोई कारावास से दण्डनीय कोई अपराध करने के लिए रात में छिप कर गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा। तथा यदि वह अपराध जिसका आशय चोरी करना हो, तो कारावास की अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी। लागू अपराध 1. कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए रात में छिप कर गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करना। सजा – पांच वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। 2. यदि अपराध चोरी है। सजा – चौदह वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह समझौता करने योग्य नहीं है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।