धारा 454 आईपीसी (IPC Section 454 in Hindi) – कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए छिप कर गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करना।

धारा 454 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 454 के अनुसार, जो भी कोई कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए छिप कर गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा। तथा यदि वह अपराध जिसका आशय चोरी करना हो, तो कारावास की अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी।   लागू अपराध 1. कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए छिप कर गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करना। सजा – तीन वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। 2. यदि अपराध चोरी है। सजा – दस वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।   यह समझौता करने योग्य नहीं है।

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