धारा 492 आईपीसी (IPC Section 492 in Hindi) – दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग जहां सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है

धारा 492 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 492 के अनुसार, ट–कर्मकार संविदा भंग (निरसन) अधिनियम, 1925 (1925 का 3) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।

Leave a Reply