धारा 139 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 139 के अनुसार, कोई व्यक्ति, जो आर्मी ऐक्ट, सेना अधिनियम, 1950, (1950 का 46), नेवल डिसिप्लिन ऐक्ट, इंडियन नेवी (अनुशासन) अधिनियम, 1934 (1934 का 34), एअर फोर्स ऐक्ट या वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन है, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दण्डनीय नहीं है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।