धारा 290 आईपीसी (IPC Section 290 in Hindi) – अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक बाधा के लिए दण्ड।

धारा 290 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 290 के अनुसार, जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक बाधा उत्पन्न करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दण्डनीय नहीं है, तो उसे दो सौ रुपए तक के आर्थिक दण्ड से, दण्डित किया जाएगा।   लागू अपराध लोक बाधा उत्पन्न करना । सजा – दो सौ रुपए तक आर्थिक दण्ड । यह अपराध जमानती, गैर-संज्ञेय है तथा किसी भी न्यायधीश द्वारा विचारणीय है।   यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

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