धारा 55 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 55 के अनुसार, हर मामले में, जिसमें आजीवन 3[कारावास] का दण्डादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी 4[समुचित सरकार] उस दण्ड को ऐसी अवधि के लिए, जो चौदह वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकॄत कर सकेगी ।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।