धारा 294क आईपीसी (IPC Section 294क in Hindi) – लाटरी कार्यालय रखना

धारा 294क का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 294क के अनुसार, जो कोई ऐसी कोई लाटरी, 2[जो न तो 3[राज्य लाटरी]हो और न तत्संबंधित 4[राज्य] सरकार द्वारा प्राधिकॄत लाटरी हो,] निकालने के प्रयोजन के लिए कोई कार्यालय या स्थान रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ; तथा जो कोई ऐसी लाटरी में किसी टिकट, लाट, संख्यांक या आकॄति को निकालने से संबंधित या लागू होने वाली किसी घटना या परिस्थिति पर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किसी राशि को देने की, या किसी माल के परिदान को, या किसी बात को करने की, या किसी बात से प्रविरत रहने की कोई प्रस्थापना प्रकाशित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक को हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।

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