धारा 510 आईपीसी (IPC Section 510 in Hindi) – शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में दुराचार।

धारा 510 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार, जो कोई नशे की हालत में किसी लोक स्थान, या किसी ऐसे स्थान में, जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो, आएगा और वहां इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, तो उसे चौबीस घंटे तक की अवधि के लिए सादा कारावास, या दस रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।   लागू अपराध नशे की हालत में किसी व्यक्ति को क्षुब्ध करने के लिए लोक स्थान में प्रवेश करना। सजा – चौबीस घंटे सादा कारावास या दस रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों। यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायधीश द्वारा विचारणीय है।   यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

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