धारा 196 आईपीसी (IPC Section 196 in Hindi) – उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है

धारा 196 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के अनुसार, जो कोई किसी साक्ष्य को, जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना वह जानता है, सच्चे या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो ।

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