धारा 426 आईपीसी (IPC Section 426 in Hindi) – रिष्टि के लिए दण्ड

धारा 426 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 426 के अनुसार, जो कोई रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा । भारतीय दंड संहिता, 1860 82

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