धारा 44 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 44 के अनुसार, क्षति शब्द किसी प्रकार की चोट का द्योतक है, जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या सम्पत्ति को गैर-क़ानूनी रूप से पहुँचाई गयी हो।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।