धारा 168 आईपीसी (IPC Section 168 in Hindi) – लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है

धारा 168 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 168 के अनुसार, जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह व्यापार में न लगे, व्यापार में लगेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा । 1 2000 के अधिनियम सं0 21 की धारा 91 और पहली अनुसूची द्वारा (17-10-2000 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । भारतीय दंड संहिता, 1860 31

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