धारा 333 आईपीसी (IPC Section 333 in Hindi) – लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर क्षति कारित करना।

धारा 333 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 333 के अनुसार,

CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।

Leave a Reply