धारा 298 आईपीसी (IPC Section 298 in Hindi) – धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के सविचार आशय से शब्द उच्चारित करना आदि।

धारा 298 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के सविचार आशय से उसकी श्रवणगोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा या कोई ध्वनि करेगा या उसकी दृष्टिगोचरता में कोई संकेत करेगा, या कोई वस्तु रखेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।   लागू अपराध धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के सविचार आशय से उसकी श्रवणगोचरता में कोई शब्द उच्चारित या कोई ध्वनि करना या उसकी दृष्टिगोचरता में कोई संकेत करना। सजा – एक वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों। यह एक गैर-जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।   यह अपराध पीड़ित व्यक्ति (जिसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचना आशयित हो) द्वारा समझौता करने योग्य है।

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