धारा 419 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 419 के अनुसार, जो भी कोई प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा। लागू अपराध प्रतिरूपण द्वारा छल। सजा – तीन वर्ष कारावास, या आर्थिक दण्ड, या दोनों। यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह पीड़ित व्यक्ति (जिसके साथ छल हुआ हो) द्वारा समझौता करने योग्य है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।