धारा 383 आईपीसी (IPC Section 383 in Hindi) – उद्दापन / जबरन वसूली

धारा 383 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 383 के अनुसार, जो भी कोई किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति पहुँचाने के भय में साशय डालता है, और तद्द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित / मुद्रांकित कोई चीज, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, सौंपने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह “जबरन वसूली” करता है।

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