धारा 364 आईपीसी (IPC Section 364 in Hindi) – हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण करना।

धारा 364 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अनुसार, जो भी कोई किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए उसका व्यपहरण या अपहरण करे या उस व्यक्ति को ऐसे व्यवस्थित करे कि उसे अपनी हत्या होने का ख़तरा हो जाए, तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।   लागू अपराध हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण करना। सजा – आजीवन कारावास या दस वर्ष कठिन कारावास और आर्थिक दण्ड। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।   यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

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