धारा 449 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 449 के अनुसार, जो कोई मॄत्यु से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गॄह-अतिचार करेगा, वह 1[आजीवन कारावास] से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।