धारा 449 आईपीसी (IPC Section 449 in Hindi) – मॄत्यु से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गॄह-अतिचार

धारा 449 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 449 के अनुसार, जो कोई मॄत्यु से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गॄह-अतिचार करेगा, वह 1[आजीवन कारावास] से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

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