धारा 237 आईपीसी (IPC Section 237 in Hindi) – कूटकॄत सिक्के का आयात या निर्यात

धारा 237 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 237 के अनुसार, जो कोई किसी कूटकॄत सिक्के का यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटकॄत है, 1[भारत] में आयात करेगा या 1[भारत] से निर्यात करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

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