धारा 277 आईपीसी (IPC Section 277 in Hindi) – लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना

धारा 277 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 277 के अनुसार, जो कोई किसी लोक जल-स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छया इस प्रकार भ्रष्ट या कलुषित करेगा कि वह उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह मामूली तौर पर उपयोग में आता हो, कम उपयोगी हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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