धारा 511 आईपीसी (IPC Section 511 in Hindi) – आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दण्ड

धारा 511 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के अनुसार, जो भी कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराध करने का, या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा, और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, जहां कि ऐसे प्रयत्न के दण्ड के लिए कोई स्पष्ट रूप से कथित प्रावधान इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे आजीवन कारावास से आधी अवधि तक या उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि से आधी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या उस अपराध के लिए उपबन्धित आर्थिक दंड से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा । लागू अपराध आजीवन कारावास से या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराध करने का, या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न सजा – आजीवन कारावास या दीर्घतम अवधि से आधी अवधि के लिए कारावास या आर्थिक दंड या दोनों जमानत, संज्ञान और अदालती कार्रवाई, किए गये अपराध या अपराध कारित किए जाने के प्रयत्न के अनुसार होगी। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

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