धारा 366ख आईपीसी (IPC Section 366ख in Hindi) – विदेश से लड़की का आयात करना

धारा 366ख का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 366ख के अनुसार, जो कोई इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को 3[भारत] के बाहर के किसी देश से 4[या जम्मू-कश्मीर राज्य से] आयात, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा 5।।। वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

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